इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने “व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति और इसके निहितार्थ” पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया, जिसमें कई उद्योग के पेशेवरों, आईटी से संकाय सदस्यों, व्यवसाय प्रबंधन और कानूनी अनुशासन के कई लोगो ने भाग लिया। पैनलिस्टों में श्री सुबोध कुमार, उपनिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, झारखंड सरकार, श्री जॉयदीप मुखर्जी, सीएफओ विजन आरएक्स लैब (एस्सिलोर-लक्सोटिका समूह की सहायक कंपनी), श्री प्रदीप भट्टाचार्य, धनबाद के प्रमुख अधिवक्ता और श्री राजा घोष, जीएम, डबल्यूबीएसईडीसीएल शामिल थे।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रो. ओ.आर.एस. राव, विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि नई नीति के तहत, जो गैर-यूरोपीय संघ के देशों के लिए लागू है, व्हाट्सएप संयुक्त राज्य या किसी अन्य देश या क्षेत्र में जहां फेसबुक कंपनियां संबद्ध और साझीदार हैं, वहां जानकारी स्थानांतरित कर सकते हैं अथवा स्टोर कर सकते हैं। यह मानते हुए कि 400 मिलियन से अधिक भारतीय व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, नई नीति साइबर सुरक्षा खतरों को रोक सकती है।

इस पैनल डिस्कशन में श्री सुबोध कुमार ने व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के महत्व को समझाया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आवश्यक उपाय सुझाए। इसके अलावा, श्री जॉयदीप मुखर्जी ने प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया कि गोपनीयता नीति में इस तरह का बदलाव कोई नई बात नहीं है, जिसका भारतीय उपयोगकर्ताओं को ऐसी स्थिति में सामना करना पड़ रहा है, जहां सब कुछ मुफ्त में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां डेटा एक उत्पाद की तरह लिया जाता है। इसके अलावा, श्री राजा घोष ने यूरोपीय क्षेत्र की तरह भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की आवश्यकता को समझाया।

विश्वविद्यालय ने व्हाट्सएप की नई डेटा गोपनीयता नीति पर अपने छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और कर्मचारियों के बीच एक सर्वेक्षण कराया। और इसमे यह पाया गया कि 91.3% उत्तरदाता वर्तमान में व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं, इसके बाद 4.7% सिग्नल और 2.9% टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप में नई डेटा नीति के बारे में जागरूकता के बारे में, 83.7% जागरूक थे और 16.3% जागरूक नहीं थे। अगर व्हाट्सएप ऐसी गोपनीयता नीति जारी रखेगा तो सर्वेक्षण के अनुसार निष्कर्ष यह होगा कि 33.6% लोग व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करेंगे, 22.4% लोग एक वैकल्पिक संदेश मंच की तलाश करेंगे, जबकि 20.9% लोग संवेदनशील आधिकारिक जानकारी साझा नहीं करेंगे, और 11.9% व्हाट्सएप का उपयोग को कम कर देंगे। नई गोपनीयता नीति ने उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत अधिक भ्रम पैदा कर दिया है क्योंकि वे व्हाट्सएप द्वारा नियम और शर्तों में जोड़े गए ‘स्वीकार या छोड़ने’ की स्थिति से नाखुश हैं।

विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत उत्साह से चर्चा में अपने विचार प्रस्तुत किए और नई व्हाट्सएप डेटा गोपनीयता नीति का कड़ा विरोध किया। छात्रों ने कहा कि निजता के अधिकार को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में बहुत व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। भारत सरकार ने संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया, हालांकि कानून के अंतिम संस्करण के वास्तविक अधिनियमन और कार्यान्वयन के लिए अभी भी बहुत भ्रम है।

चर्चा का संचालन प्रो आलोक कुमार, समन्वयक, विधि संकाय द्वारा किया गया। प्रोफेसर अर्पित गुप्ता, विधि संकाय ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समापन उद्बोधन प्रोफेसर मनस्वी और प्रो अमरजीत रंजन ने दिया।